पिछले सप्ताह
बैंगलोर के होनहार युवा इंजीनियर की आत्महत्या ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया है
! एक समय था जब समाज में स्त्री की बड़ी दयनीय दशा हुआ करती थी और अक्सर लड़की होने
की वजह से पहले तो अपने ही जन्मदाता माता-पिता के घर में उसके साथ भेद भाव किया
जाता था और बेमेल विवाह के बाद ससुराल में भी उसे भाँति-भाँति से प्रताड़ित किया
जाता था ! कभी दहेज़ कम लाने की वजह से, कभी संतान न होने की वजह से या संतान हुई
भी तो लड़की पैदा करने की वजह से बहू को ही तरह-तरह की मानसिक और शारीरिक यातनाएं
दी जाती थीं ! उन्हें इतने कष्ट दिए जाते थे कि कभी-कभी तो वे आत्महत्या करने जैसे
घातक कदम उठा लेती थीं ! कभी-कभी तो ससुराल में ही उन्हें ज़हर देकर मार दिया जाता
था या मिट्टी का तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया जाता था ! अगर यह सब न किया गया
हो तो उन्हें उनके मायके वापिस भेज दिया जाता था जहाँ उनका जीवन बड़ी ही दयनीय दशा
में पराश्रित होकर गुज़रता था ! यह वो समय था जब घर परिवार में स्त्रियों का दर्ज़ा
पुरुष से नीचा माना जाता था ! लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था ! ससुराल
में उनकी हैसियत नौकरानियों से भी बदतर होती थी ! इस विषय पर आधारित अनेकों
उपन्यास और कहानियाँ हमने भी पढ़ी हैं और आप सबने भी ज़रूर पढ़ी होंगी ! पिता की संपत्ति
में बेटी का कोई अधिकार नहीं होता था ! ससुराल में तो उसे इंसान ही नहीं समझा जाता
था इसलिए ज़मीन जायदाद में अधिकार की तो बात ही बेमानी थी ! स्त्रियों की इस
दुर्दशा को देखते हुए कुछ कड़े क़ानून स्त्रियों के हित में बनाए गए ! पिता की संपत्ति
में उनका अधिकार सुरक्षित किया गया, ससुराल में भी उनकी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए
पति व ससुर की संपत्ति में भी उनका हिस्सा सुरक्षित किया गया ! लड़कियों की शिक्षा
के लिए ज़ोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया गया ! उद्देश्य था कि ससुराल में अगर उन्हें
दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो उन्हें इतना आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए
कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से अलग रह कर भी आत्मसम्मान के साथ
अपना जीवन यापन कर सकें !
स्त्रियों को यह विशेषाधिकार भी दिया गया कि यदि वे दहेज़ प्रताड़ना या घरेलू हिंसा
का आरोप ससुराल वालों पर लगा कर मुकदमा दायर कर दें तो पुलिस ससुराल वालों को
तुरंत गिरफ्तार करे और उन्हें आसानी से बेल भी ना मिले ! इन प्रावधानों ने वास्तव
में कितनी अबलाओं को सबल बनाने में सहायता की इसके आँकड़े तो मेरे पास उपलब्ध नहीं
हैं लेकिन अपराधी प्रवृति की शातिर दिमाग की अनेकों स्त्रियों और उनके परिवार
वालों के हाथ करोड़ों की लॉटरी का टिकिट ज़रूर लग गया ! बहुओं बेटियों को इन्साफ
दिलाने की मुहिम में इन कानूनों का भरपूर दुरुपयोग होने लगा और अनेकों भले सज्जन
पतियों की और उनके परिवार वालों की ज़िंदगी नर्क बन गयी ! ये सारी व्यवस्थाएं और
क़ानून तभी तक ठीक थे जब तक इनका दुरुपयोग नहीं किया जाता था ! अब आँकड़े बताते हैं
कि हर साल हज़ारों की संख्या में झूठे केस दायर किये जाते हैं और न जाने कितने भद्र
पति सामाजिक प्रताड़ना और अपमान से बचने के लिए और पत्नी की अनाप-शनाप हर्जे खर्चे
की माँग को पूरा न कर सकने की स्थिति में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देने के
विकल्प को चुनने के लिए विवश हो जाते हैं !
लड़कियों को सबल सशक्त बनाने का अभियान इतना तेज़ हुआ कि ये लड़कियाँ कब सही-गलत, उचित-अनुचित, न्याय-अन्याय की सीमा रेखा
को क्रॉस करके प्रताड़ित होने अबला नारी की भूमिका से बाहर निकल कर प्रताड़ित करने
वाली जल्लाद खलनायिका की भूमिका में आ गईं किसीको पता ही नहीं चला ! आजकल समाज में
लड़कियाँ ज़रा भी दीन हीन और कातर नहीं रह गई हैं ! नारी जाति में भी घटिया सोच और
आपराधिक प्रवृत्ति की अनेकों स्त्रियाँ हैं जिन्होंने इन कानूनों का दुरुपयोग कर
अनेकों भले और सज्जन पुरुषों की और अपने ससुराल वालों की नाक में दम कर दी है ! इन
दिनों अतुल सुभाष जी का जो केस मीडिया में छाया हुआ है वह इस बात का ज्वलंत उदाहरण
है ! स्त्री हो या पुरुष किसीका भी उत्पीड़न होना बहुत गलत है ! जब हर क्षेत्र में
नारी समान अधिकार की माँग रखती है तो इस क़ानून के तहत भी उसे कोई विशेषाधिकार
प्राप्त नहीं होना चाहिए ! पहले पत्नी को पति द्वारा गुज़ारा भत्ता दिलवाए जाने का
प्रावधान इसलिए रखा जाता था कि तब स्त्रियाँ आर्थिक रूप से दूसरों पर आश्रित होती
थीं ! वे स्वयं न तो शिक्षित होती थीं न नौकरी ही करती थीं इसलिए पति से अलग होने
के बाद उनके व बच्चों के भरण पोषण में कोई दिक्कत न आये इसलिए यह व्यवस्था की गयी
थी ! लेकिन अब जब नारी हर क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष खड़ी है और कही-कहीं तो
उससे भी अधिक कमा रही है तो उसे गुज़ारा भत्ता किसलिए चाहिए ? यहाँ स्त्री का
स्वाभिमान आड़े क्यों नहीं आता ? उसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए ! खुद तो कमा ही
रही है पति को भी लूटना है ! पति बेचारा पत्नी की बेसिर पैर की माँगें पूरी करते-करते
ही बाबा जी बन जाए ! यह नितांत अनुचित है, गलत है ! एक सभ्य एवं संवेदनशील समाज इस
शाईलॉकी प्रवृत्ति का कतई समर्थन नहीं कर सकता ! मेरे विचार से जो सज़ा उत्पीड़न
करने पर पति को और उसके परिवार को दी जाती है वही सज़ा ऐसी पत्नी को भी दी जानी
चाहिए और उस पर भी सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए !
समस्या यह है
कि महिलाओं के हित में जो क़ानून बनाए गए हैं वे मुकदमा दायर करने वाली हर महिला को
समान रूप से लाभान्वित करने वाले हैं ! इन कानूनों में बदलाव लाने की ज़रुरत है !
कोई बीमार जब इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी की गंभीरता
को जाँच परख कर उसे उतनी ही मिकदार की दवा देता है जो उसे स्वस्थ करने के लिए
आवश्यक हो ! साधारण खाँसी ज़ुकाम के मरीज़ को सीवियर निमोनिया की दवा तो नहीं दी जाएगी
ना ! इसमें संदेह नहीं है कि अभी भी हमारे समाज में अनेकों स्त्रियाँ ऐसी हैं
जिनकी स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है ! विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों
में जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार अभी इतना नहीं हुआ है जितना शहरों में हुआ है और
जहाँ स्त्रियाँ अभी भी आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं !
मेरे विचार से 498-A के मुकदमों का फैसला करते
समय मुकदमा दायर करने वाली महिला की आर्थिक स्थिति के बारे में गहराई से संज्ञान
लेने की बहुत अधिक ज़रुरत है ! अगर वह नौकरी करती है तो उसको कितना वेतन मिलता है, अपने माता-पिता की सम्पत्ति में उसका कितना अधिकार है और
उसके घर वालों का आर्थिक स्तर क्या है ? फिर अलग होने के बाद अपने जिस पति का वह
दोहन करना चाहती है उसका वेतन कितना है और उसके दायित्व कितने हैं ! गुज़ारे भत्ते के
लिए पत्नी के द्वारा माँगी गयी राशि उसे देने के बाद उसके पास जीवन निर्वाह के लिए
क्या बचेगा और कितना बचेगा ! पत्नी तो छोड़ कर चली गई लेकिन उसकी जो ज़िम्मेदारी
अपने बूढ़े माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए हैं उन्हें तो और कोई नहीं
बाँटने वाला है ! ऐसे में निष्पक्ष और उचित न्याय यही होगा कि ऐसे केसेज़ को
निश्चित समय सीमा के अन्दर निपटाया जाए और पत्नी की आर्थिक स्थिति को भली प्रकार से
जानने समझने के बाद ही गुज़ारे भत्ते की राशि को तय किया जाए ! जहाँ पत्नी पूरी तरह
से सक्षम हो और किसी अतिरिक्त आर्थिक सहायता की उसे ज़रुरत न हो तो वहाँ पति को इस
मुसीबत से बख्श भी दिया जाना चाहिए ! सामान अधिकार के लिए ऊँची आवाज़ में चिल्लाने
वाली नारियों को सामान रूप से कर्तव्य निभाने के लिए भी तत्पर होना चाहिए ! अगर
बच्चों की कस्टडी पिता के पास है और अगर पिता आर्थिक रूप से पूरी तरह से सक्षम
नहीं है तो सक्षम पत्नी को बच्चों के भरण पोषण के लिए पति को आर्थिक मदद देनी
चाहिए ! सही अर्थों में समान अधिकार की अवधारणा तब ही साकार होगी ! यह नहीं कि
लाखों करोड़ों की दौलत गुज़ारे भत्ते के नाम से पति से ही वसूली जाए और उसे भिखारी
बना कर सड़क पर फेंक दिया जाए ! जिस दिन क़ानून में इस आलोक में परिवर्तन होंगे और जब
लोग देखेंगे कि इस तरह मुकदमा दायर करने से उनके पास किसी लॉटरी का टिकिट नहीं आने
वाला है और उन्हें कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है तो झूठे केसेज़ बना कर पतियों
का दोहन करने का और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का यह खौफनाक दौर ज़रूर
थमेगा !
साधना वैद